एटा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रमेश चन्द्र ने यह जानकारी देते हुये बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को खोखा, गुमटी, ठेला इत्यादि से दुकान संचालन हेतु किसी भी जनसेवा केन्द्र से अपना आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराकर उसकी हार्डकापी दिनांक- 30.08.2021 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एटा को समस्त संलग्नों सहित उपलब्ध कराकर इस योजना का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने कहाकि इस योजना के लिए ऐसे दिव्यांगजन जो जनपद के मूल निवासी हो। जिनकी वार्षिक आय शासन द्वारा गरीवी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो। आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक अपराधिक/आर्थिक मामलों में सजा न पाया हो, और कोई सरकारी देनदारियां बकाया न हो। दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। दुकान निमार्ण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने में सक्षम हो। उन्होंने कहाकि पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत धनराशि रूपए 10000 प्रस्तावित है, जिसमें अनुदान स्वरूप रूपए 2500 देय है, तथा ऋण धनराशि रूपए 7500 मात्र 04 प्रतिशत व्याज की दर से अनुमन्य है।
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जो तिमाही किस्त के माध्यम से जमा की जायेगी, तथा दुकान निर्माण योजना हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में दुकान निर्माण हेतु धनराशि रूपए 20000 प्रस्तावित है, जिसमें अनुदान स्वरूप रूपए 5000 देय है, तथा ऋण धनराशि रूपए 15000 मात्र 04 प्रतिशत साधारण व्याज की दर से अनुमन्य है। निर्माण हेतु आवेदक के पास स्वयं की भूमि के दस्तावेज होना आवश्यक है। उन्होंने कहाकि इच्छुक दिव्यांगजन कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, एटा में ऑनलाईन (Online) आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा कर उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।