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एटा। थाना पर पंजीकृत मुअसं 351/2021 धारा 419/420 भादवि में नामित अभियुक्त नरेन्द्र कुमार पुत्र श्यामसिंह निवासी रेजुआ थाना जलेसर एटा को ठगी के 25000 रुपये सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है। दिनांक 07.09.2021 को वादी विन्टू पुत्र जयपाल निवासी समसपुर थाना जलेसर जिला एटा द्वारा थाना जलेसर पर नरेन्द्र कुमार पुत्र श्यामसिंह निवासी रेजुआ थाना जलेसर एटा के द्वारा खुद को थाना जलेसर का पुलिस कर्मी बता कर रुपये ठग लेने की लिखित सूचना दी। सूचना पर मुअसं 351/2021 धारा 419/420 भादवि बनाम नरेन्द्र उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। प्राप्त समाचार के मुताबिक, अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त थाना जलेसर कस्बा क्षेत्र के आस-पास धुमता रहता था और थाने आने जाने वाले लोगों पर नजर रखता था और जब शिकायतकर्ता अथवा मुल्जिम पक्ष बाजार पहुँचता था तो वह उन्हे अपने तरीके से बातों में फंसा लेता था और अपने को जलेसर थाने का मुन्शी बताता था और इस तरह उनको बेकूफ बनाकर पैसा ठंग लेता था और नौकरी लगवाने के नाम पर भी उसके द्वारा पैसा ठग लेता था। अभियुक्त के द्वारा जलेसर के अतिरिक्त जनपद फिरोजाबाद के नारंखी क्षेत्र से भी कुछ समय पूर्व एक लाख 18 हजार रूपये नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे थे। थाना जलेसर पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ने का जाल बिछाया और उसकी क्रम में पुलिस की सक्रयता के चलते मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को आगरा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से ठगी किये हुए 25000 रुपये बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार करने वाला पुलिस बल प्र0नि0 अतुल कुमार गौतम, उ0नि0 सुरेन्द्र बाबू दोहरे, उ0नि0 ओमकार सिंह, का0 गजेन्द्र सिंह, का0 कर्मवीर व का0 योगेश कुमार है।

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