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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक ट्वीट के लिए दर्ज एक मामले के संबंध में पांच दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा: याचिकाकर्ता को प्राथमिकी के संबंध में अंतरिम जमानत दी जाएगी.. आज से पांच दिनों की अवधि के लिए या न्यायिक मजिस्ट्रेट- आई, सीतापुर द्वारा लगाए जाने वाले नियमों और शर्तों पर नियमित बेंच के अगले आदेश तक, जिसमें वे शर्तें शामिल होंगी कि याचिकाकर्ता कोई ट्वीट पोस्ट नहीं करेगा। कहीं और किसी भी सबूत, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।” यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल पीएस खैराबाद, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज प्राथमिकी दिनांक 01.06.2022 से संबंधित है। जुबैर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे रहे थे और धर्मों के बीच किसी भी दुश्मनी को बढ़ावा नहीं दे रहे थे।

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