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चेन्नई। आयकर (आईटी) विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के तहत वी. के. शशिकला की 3.52 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। पय्यनूर गांव में स्थित संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है क्योंकि विभाग को लग रहा था कि शशिकला इसे विमुख यानी अलग कर सकती हैं। आदेश के अनुसार, शशिकला को संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। शशिकला दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की करीबी सहयोगी थीं। आईटी विभाग की संपत्ति कुर्की आदेश की एक प्रति जयललिता के भतीजे और भतीजी तथा कानूनी वारिस जे. दीपक और जे. दीपा को भी जारी की गई है। पिछले साल भी विभाग ने शशिकला और उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।2017 में आईटी विभाग ने शशिकला और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी लगभग 187 संपत्तियों पर छापा मारा था और लगभग 1,430 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी का खुलासा किया था।

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